नागौर। राजस्थान में बजरी खनन के सबसे बड़े कारोबारी माने जाने वाले मेघराज सिंह शेखावत पर खान विभाग ने 49.08 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई नागौर जिले के रियांबड़ी और डेगाना तहसीलों में लूणी नदी की बजरी लीज में अवैध खनन और ई-रवन्ना के दुरुपयोग के मामले में की गई है।
संपत्तियों की होगी कुर्की, जुर्माना वसूली की तैयारी
खान विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना शेखावत की संपत्तियों को कुर्क कर वसूला जाएगा। विभाग के अनुसार, निर्धारित मात्रा से कई गुना अधिक बजरी का खनन किया गया है, जो नियमों का खुला उल्लंघन है।

गोटन स्थित सहायक खनि अभियंता कार्यालय के अधीन थी लीज
मेघराज सिंह शेखावत की बजरी लीज नागौर जिले के गोटन स्थित सहायक खनि अभियंता कार्यालय के अधीन पंजीकृत थी। खान विभाग ने इसी लीज पर 49.08 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह लीज अगस्त 2023 तक संचालित थी।
लीज संख्या 03/2013 में हुआ बड़ा अनियमित खनन
नागौर के डेगाना और रियांबड़ी तहसील क्षेत्रों में स्थित लीज संख्या 03/2013 में नियमों के विपरीत बड़े पैमाने पर खनन हुआ। आरोप है कि निर्धारित मानकों से कहीं अधिक मात्रा में बजरी निकाली गई और उसका परिवहन किया गया। साथ ही ई-रवन्ना प्रणाली का भी दुरुपयोग सामने आया है।