योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केरल की अदालत ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों से जुड़ा हुआ है। केरल के ड्रग्स इंस्पेक्टर ने दिव्य फार्मेसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह वारंट जारी किया गया। अदालत ने 15 फरवरी को उनकी पेशी सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश दिया है।
पहले भी जारी हुआ था वारंट
इससे पूर्व 1 फरवरी को पलक्कड़ जिला न्यायालय ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण अब गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।
कई मामलों में मिल चुकी है राहत
बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर पहले से ही कई कानूनी मामले चल रहे हैं, जिनमें भ्रामक विज्ञापन, ट्रेडमार्क उल्लंघन और अवमानना के आरोप शामिल हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में बाबा रामदेव को राहत दी है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें भविष्य में सभी आदेशों का पालन करने की सख्त चेतावनी भी दी थी।
बॉम्बे HC ने लगाया था 4 करोड़ का जुर्माना
पिछले कुछ समय से पतंजलि आयुर्वेद विवादों में घिरा हुआ है। कोविड-19 के इलाज से जुड़े दावों और विवादित विज्ञापनों को लेकर कोर्ट द्वारा सख्त कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।