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Tuesday, January 28, 2025

खाने में थूक मिलाने पर योगी सरकार लाएगी नया कानून, 10 साल की सजा का है प्रावधान!

नई दिल्‍ली। यूपी में खाने में थूक मिलाने की लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद योगी सरकार ऐसे मामलों को लेकर सख्त हो गई है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में योगी सरकार ‘छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024’ और ‘यूपी प्रिवेंशन ऑफ़ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024’ को मंजूरी दे सकती है।

अध्यादेश लाने की तैयारी
योगी सरकार इन मामलों पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून बनाने में तैयारी कर रही है। जल्द इसे लेकर अध्यादेश लाया जा सकता है। इसमें खाने में थूक मिलाने या थूक लगाकार खाने परोसने को लेकर सख्त सजा का प्रावधान किया जा सकता है। अध्यादेश में हर शख्स को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार भी दिया जा सकता है। आज सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, आशीष सिंह (गृह विभाग), संजीव गुप्ता (गृह सचिव डीजीपी) के साथ संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे।

क्यों लाया जा रहा अध्यादेश?
बता दें कि पिछले कुछ समय में खाने में थूक मिलाने के कई वीडियो सामने आई हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। सरकार इन अध्यादेश के द्वारा ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े होंगे। खाना बनाने के लिए उसे परोसे जाने तक ग्राहक को उसकी पूरा जानकारी लेने का अधिकार होगा।

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