अजमेर। उदयपुर में हुए बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्या कांड में आरोपी मोहम्मद जावेद को शनिवार सुबह 8 बजे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने आरोपी जावेद को गुरुवार 5 सितंबर को मामले की सुनवाई के बाद 2 लाख रुपए के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपए की राशि पर जमानत मंजूर की थी। जिसके बाद शनिवार सुबह 8:15 बजे उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रवाना होते समय जावेद काले रंग का कुर्ता-पायजामा और सफेद रंग की चप्पल पहनकर एक बड़ा थैला लिए जेल से मुंह छिपाते हुए बाहर निकला और तुरंत ही गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया।
गौरतलब है कि जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने मोहम्मद जावेद को यह राहत प्रदान की थी। मोहम्मद जावेद पर आरोप था कि उसने मुख्य आरोपियों के साथ मिलकर उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल साहू की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन, हाईकोर्ट ने साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर उसकी जमानत याचिका गुरुवार 5 सितंबर को मंजूर कर ली थी। कोर्ट ने यह माना था कि जावेद के खिलाफ सबूत अपर्याप्त हैं और उसे हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। जिसके बाद शनिवार सुबह मोहम्मद जावेद को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया।
यह था आरोप
एनआईए ने जांच करते हुए गौस मोहम्मद, रियाज अत्तारी सहित अन्य को गिरफ्तार कर एनआईए अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। मामले में पूर्व में आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है, जबकि मामले में पाक निवासी आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहा हैं। बता दें राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जावेद को कन्हैयालाल की हत्या के 20 दिन बाद गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि वह घटना से एक दिन पहले मुख्य आरोपी रियात अत्तारी से मिला था। उसके घर की तलाशी में बिना धार वाली तलवार मिली थी। ऐसे में उस पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
क्या था पूरा मामला
बता दें कि जून 2022 में टेलर कन्हैयालाल साहू की हत्या हुई थी। जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने धार्मिक आस्था को लेकर कन्हैयालाल की गला काटकर निर्मम हत्या की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जावेद के खिलाफ गंभीर आरोप थे, लेकिन अदालत ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे शनिवार को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि कन्हैया लाल साहू की हत्या के मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी व गौस मोहम्मद भी इसी जेल में बंद है।
जेल में जमा रुपए से खरीदे नमकीन, बिस्किट और गारमेंट्स
प्रदेश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर जेल प्रशासन को कोर्ट आदेश 6 सितंबर की रात 9:00 बजे के बाद मिला। उससे पहले हाई सिक्योरिटी जेल बंद हो चुकी थी। इसीलिए शनिवार सुबह मोहम्मद जावेद को जेल प्रशासन द्वारा चाय-नाश्ता कराया गया। जेल के अंदर रहने के दौरान खाद्य सामग्री के लिए जावेद के परिजनों ने 3500 रुपए जमा कराए थे। जिस