सिर्फ आधार वेरिफाइड यूजर्स को मिलेगी इजाज़त
नई दिल्ली: अगर आप तत्काल रेल टिकट बुकिंग करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रेलवे मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। अब आम यात्रियों को राहत देते हुए 15 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट केवल आधार सत्यापन के बाद ही बुक किए जा सकेंगे। साथ ही एजेंट्स को टिकट बुक करने की अनुमति निर्धारित समय के बाद ही दी जाएगी।
रेलवे का सर्कुलर
रेल मंत्रालय की ओर से 10 जून 2025 को जारी किए गए सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप के जरिए तत्काल टिकट केवल उन्हीं यूजर्स द्वारा बुक किए जा सकेंगे, जिन्होंने पहले से आधार द्वारा पहचान सत्यापित कर रखी हो। इसके बाद 15 जुलाई से ओटीपी आधारित आधार प्रमाणीकरण भी अनिवार्य होगा।
ओटीपी से होगा टिकट कन्फर्म
सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया ओटीपी यूजर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इस ओटीपी के सत्यापन के बाद ही टिकट बुकिंग की अनुमति दी जाएगी। यह नियम कम्प्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों और अधिकृत एजेंटों दोनों पर लागू रहेगा।
तत्काल टिकट बुकिंग विंडो का समय
एसी कोच के लिए तत्काल टिकट बुकिंग विंडो सुबह 10 बजे और स्लीपर कोच के लिए सुबह 11 बजे खुलती है। अभी तक एजेंट इन स्लॉट्स में अधिकांश टिकट बुक कर लेते थे, जिससे आम यात्रियों को काफी परेशानी होती थी।
एजेंटों पर लगेगा प्रतिबंध
नए नियम के तहत अब एजेंट सुबह 10 से 10:30 तक एसी कोच और 11 से 11:30 तक स्लीपर कोच की टिकट बुकिंग नहीं कर सकेंगे। इससे आम यात्रियों को प्राथमिकता मिलेगी और बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन सकेगी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे रूट्स पर जहां एजेंट का दबदबा रहा है, वहां यह बदलाव काफी असरदार माना जा रहा है।