राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) केवल कॉल डिटेल्स के आधार पर गिरफ्तारी कर पाई है, लेकिन जावेद की लोकेशन साबित नहीं कर सकी। कोर्ट ने NIA की ओर से पेश की गई अंग्रेजी में लिखी गई स्टेटमेंट पर भी नाराजगी जताई।
जावेद पर आरोप है कि उसने हत्याकांड के मुख्य आरोपियों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को कन्हैयालाल के बारे में सूचना दी थी, जिसके बाद कन्हैयालाल की निर्मम हत्या हुई थी। हाईकोर्ट ने जावेद की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे एक-एक लाख रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी।
गौरतलब है कि सितंबर 2023 में इस हत्याकांड के एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को भी NIA कोर्ट ने जमानत दी थी। फरहाद पर केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोप थे, लेकिन उसके पास से कोई हथियार या तलवार बरामद नहीं हुई थी।
NIA ने कन्हैयालाल हत्याकांड में दो पाकिस्तानी नागरिकों सहित कुल 11 आरोपियों को चार्जशीट में नामजद किया था। मोहम्मद जावेद और फरहाद दोनों ही आरोपी जुलाई 2022 से जेल में थे, और अब उन्हें जमानत मिल चुकी है।