धौलपुर में कांवड़िये डीजे नहीं बजा सकेंगे, धौलपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

धौलपुर में कांवड़िये डीजे नहीं बजा सकेंगे, धौलपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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कांवड़िये राजस्थान बॉर्डर में डीजे नहीं बजा सकेंगे। धौलपुर कलेक्टर ने कांवड़ की ऊंचाई भी तय कर दी है। साथ ही  तलवार-डंडे साथ रखने पर भी बैन लगा दिया है।  जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बी टी ने जिले के कांवड़ यात्रियों से राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की पालना करने का आह्वान किया है।वाहन में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची एवं यात्रा विवरण अपने वाहन में अवश्य लगाए। निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें। अन्यत्र स्नान करने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यात्रा के दौरान अपने साथ हॉकी, बेसबॉल, स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे इत्यादि लेकर न आए। कांवड़ यात्रा को लेकर धौलपुर कलेक्टर के आदेश के बाद राजस्थान में नया विवाद शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की ओर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले कांवड़िये अब डीजे नहीं बजा सकेंगे। कांवड़ की ऊंचाई और हथियार रखने को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। 

यात्रा के समय मादक पदार्थों का सेवन न करें। कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट से अधिक न रखें। रेलगाड़ी एवं अन्य वाहनों की छतों पर यात्रा न करें। पुलों से छलांग लगाकर स्नान न करें। कांवड़ में डीजे एवं लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग न करें। संदिग्ध या लावारिस वस्तुओं को न छुएं, इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही फैलाएं। प्लास्टिक व प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग न करें।

यात्रा के दौरान अपनी मोटर साइकिल का साइलेंसर उतारकर न चलाए। उल्लेखनीय है कि राज्य के गृह विभाग की ओर से कांवड़ यात्रियों की सुखद यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी की है। हरिद्वार आने वाले पैदल कांवड़ यात्री कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। कांवड़ यात्री अपना पहचान-पत्र अथवा आधार कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य साथ रखें। यात्री अपना वाहन निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करें अन्यथा एमवी एक्ट के अंतर्गत की जाएगी। यात्री अराजकतत्वों से सावधान रहें।

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