कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, कहा- दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं

कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, कहा- दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं

: योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के चलते दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी किए थे। अब इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शुक्रवार तक जवाब मांगा है

विपक्ष ने किया था कड़ा विरोध 
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों ने कांवड़ यात्रा के चलते दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। दुकानदारों की धर्म और जाति की पहचान उजागर करने वाले आदेशों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। इन पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। 

जस्टिस भट्टी ने सुनाया किस्सा 
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भट्टी ने केरल यात्रा से जुड़ा किस्सा सुनाया। दरअसल, योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को याचिका दायर की थी।

अगली सुनवाई 26 जुलाई 
देशभर में आज से शुरू हुई कांवड़ यात्रा के चलते सरकारों ने नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए थे। ताकि यह पहचाना जा सके कि दुकान मुस्लिम की है या हिंदू की। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को करेगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी को भी दुकान पर नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है।

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