सूरत: गुजरात की सूरत जिला अदालत ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया। उन्हें आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया। इस धारा के तहत अधिकतम सजा दो साल की सजा है। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी और उनकी सजा पर तीस दिन की रोक लगा दी।
2 मिनट बाद ही जज ने सुना दी सजा
जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के अदालत में दाखिल होने के दो मिनट बाद ही कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी। जज ने सजा सुनाते से पहले राहुल गांधी एक सवाल पूछा था कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया है। उन्हें अपनी सजा पर क्या कहना है? जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि एक राजनेता के हैसियत से देश में भ्रष्टाचार का खुलासा करना उनका पहला फर्ज है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा
क्या है मामला
राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही कैसे होता है?’
राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।