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Thursday, November 21, 2024

बिहार में नीतीश और कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने दिवाली में पटाखे फोड़ने पर लगाया प्रतिबंध, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति

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बेंगलुरु : देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। 31 अक्टूबर को देशभर में दिवाली मनाई जाएगी। इसी बीच कर्नाटक के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। कर्नाटक की जनता इस साल दिवाली नहीं मना सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस साल दिवाली के दौरान केवल हरे पटाखों (ग्रीन क्रैकर्स) के उपयोग की अनुमति दी है।

उन्होंने जिला कलेक्टर्स और जिला पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे पटाखों की अनुमति किसी भी हाल में नहीं दी जानी चाहिए, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री ने पटाखों की भंडारण और बिक्री प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने पर जोर दिया और निर्देश दिया कि सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए।

बिहार के कौन से शहर प्रतिबंध से रहेंगे मुक्त?
हालांकि, पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और गया के अतिरिक्त बिहार के अन्य शहरों में दीपावली पर केवल हरित या पर्यावरण के अनुकूल पटाखे ही जलाने की अनुमति होगी। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इसलिए, एनजीटी के आदेश के अनुपालन के लिए इन शहरों को पटाखों की बिक्री का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

पटना जिला प्रशासन ने बताया नियम
पटना जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर को ‘गैर-प्राप्ति शहर’ माना गया है, जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक प्रदूषित है। ऐसे में अगर प्रतिबंधों का उल्लंघन किया जाएगा तो सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

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