राजस्थान में भजनलाल सरकार एक्शन मोड़ पर है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। आदेश में साफ कहा है कि परिपत्र की अवहेलना करने पर संबंधित ग्राम पंचायत के संरपच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
परिपत्र में कहा गया है कि विभाग के ध्यान में आया है कि ग्राम पंचायत की स्वामित्व की आबादी भूमि और खातेदारी भूमि पर अतिक्रमरण किया जा रहा है। लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। इसलिए इस संबंध में निर्देशित किया जाता है।
चारागाह भूमि या तालाब तल पर पाए गए अतिचार को हटाने की रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाए। आदेश में कहा गया है कि पंचायत, पंचायत भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सीधे ही या अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 1994 की धारा 110 के अनुसार पुलिस की सहायता भी ले सकती है।
परिपत्र में कहा गया है कि पंचायत यह सुनिश्चित करें की तहसीलदार द्वारा चरागाह भूमि के अतिचारियों पर अधिरोपित शास्तियों की सभी रकमें पंचायत निधि में पूरी तरह से जमा करवा दी जाए। उक्त परिपत्र की अवहेलना किए जाने वाले संबंधित सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। शासन सचिव एवं आय़ुक्त रवि जैन ने यह आदेश जारी किए है।