लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 2 अप्रैल को AAP के लिए राहत भरी खबर आई।आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया।आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार हुए थे और करीब 181 दिन के बाद वे जेल से बाहर आएंगे।
दिल्ली आबकारी घोटाला(Delhi Excise Scam) मामले में आरोपी बनाए गए आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।हालांकि कोर्ट ने उन्हें बेल देते हुए यह भी कहा कि आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा।बेल मिलने से पहले संजय सिंह ने कहा था कि वह छ महीने से जेल में है। अब तक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में उनकी कोई भूमिका सामने नहीं आई है। ऐसे में उन्हें बेल मिलनी चाहिए।
जमानत से पहले कोर्ट में ये हुई कार्यवाही…
जमानत देने से पहले आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपाकर दत्ता, और जस्टिस पीबी वराल ने ईडी के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि क्या ईडी को संजय सिंह को और कस्टडी चाहिए। पीठ ने ये भी कहा संजय सिंह 6 महीने से जेल में है तो इसे देखते हुए बताए कि क्या ईडी को उनकी और कस्टडी की जरूरत है।पीठ ने एसवी राजू को ये भी बताया कि संजय सिंह के पास कोई पैसा नहीं मिला।उनके उपर जो 2 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप है से ट्रायल में भी जांचा जा सकता है।